Wednesday, November 23, 2011

PENSION GUIDE BOOK IN HINDI

SOME GLIMPSES OF THE PENSION GUIDE BOOK IN HINDI

READERS ARE REQUESTED TO SEND THEIR COMMENTS
TO email id: exweltrust2006@yahoo.com 

 (Frequently asked questions)
 सैनिक पेंशन पर अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न और उनके जवाब
(1) अमान्य पेंशन (Invalid Pension) , विकलांगता पेंशन (Disability Pension) दोनों में क्या अंतर है ?                 

 एक सैनिक सेना में सेवा करते  समय असमर्थ या विकलांग न होकर, किसी और कारण से असमर्थ हो जाये तब अमान्य पेंशन दिया जाता है|पर इस पेंशन को पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवाकाल (service) जरुरी है|पर विकलांगता पेंशन, सेना में सेवा करते समय असमर्थता होने पर दिया जाता है| इस पेंशन को पाने के लिए सेवाकाल एक सैनिक सेना में सेवा करते की कोई नियम नहीं है|सेवा में नियुक्त होकर प्रशिक्षण के समय (Training period) होने वाली विकलांगता के लिए भी यह विकलांगता पेंशन मिलने की योग्यता है|
(2) क्या, सरकारी नौकरी में लगनेवाले पूर्व सैनिकों को सैनिक पेंशन के साथ महंगाई-भत्ता दिया जाता है?
अफसर के अलावा पूर्व सैनिक, ग्रुप(A) से कम पद पर रहकर -वेतनस्केल में आरम्भ स्केल में वेतन पानेवाले सैनिक पेंशनर को महँगाई-भत्ता दिया जाएगा|यह अधिकार 18-7-1997 से अमल किया गया |

3.
पहले से ही विशेष पारिवारिक पेंशन पानेवाले एक व्यक्ति को,उनके कुँवारे बेटे की सेना में सेवा करते समय, मृत्यु हो जाये तो क्या उस व्यक्ति को दूसरा विशेष पेंशन पाने की योग्यता है?

हाँ, कुछ रिकॉर्ड-कार्यालय में गलत कारण दिखाकर पेंशन को मना कर रहे हैं| यह गलत है| दो भिन्न-भिन्न मृत्यु के लिए दो पेंशन पा सकते हैं| इसके बारे में सरकार विवरण दे चुकी है| औपचारिक रूप से आवेदन पत्र भेजकर इसे पा सकते हैं|

4. युद्धभूमि में एक सैनिक, अपने सैनिक भाई की हत्या कर देता है,तो क्या मृत्यु हुए सैनिक की पत्नी को पेंशन मिलेगा?

अक्सर पेंशन नकारा जाता है| परन्तु कानूनी विशेषज्ञ के मत के अनुसार यह मृत्यु युद्धभूमि में होने वाली मृत्यु ही मानी जायेगी|
ऐसा 2003 के सैन्य कमान (आदेश) में दिया गया है|
औपचारिक रूप से आवेदन पत्र देकर पेंशन पा सकते हैं

5.एक सैनिक सेना के वाहन को चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त होकर विकलांग हो जाता है| सेवाकाल में सेवा निमित्त दुर्घटना होने पर भी, दुर्घटना का कारण सैनिक की लापरवाही बताकर सामान्य पेंशन दिया जाना क्या उचित है?
बिलकुल गलत, सेवाकाल में लापरवाही के कारण विकलांग हुवे सैनिक को नियमानुसार विकलांगता पेंशन में कुछ प्रतिशत कम करके दे सकते हैं, पर इसे मना नहीं कर सकते | सैनिक पेंशन नियम 175 को पढें |(Disability Pension can be reduced but not refused)

6.दंगे को काबू करने के लिए पुलिस की मदद करते समय सैनिक घायल हो जाता है| उसे सेवामुक्त करके साधारण पेंशन दिया जाना क्या ठीक है?
नहीं , उस सैनिक को (War injury pension) युद्ध हानि पेंशन दिया जाना चाहिए | विकलांगता पेंशन दिया जाना नियम के विरुद्ध है| सैन्य मंत्रालय के दिनांक  31-1-2001 के पत्र भाग 10.1 को पढ़ें|

7. एक सैनिक आज की तारीख में सिर्फ 1275/- रु. पारिवारिक पेंशन पाना क्या ठीक है?
 नहीं , छठे वेतन आयोग (sixth pay commission)  की सिफारिश से केंद्र सरकार सभी पेंशनरों को 1-1-2006 से कम से कम 3500/- रु. पेंशन हर महीने देने का आदेश दे चुकी है| सही आवेदन पत्र देकर पेंशन पा सकते हैं |

8.एक सैनिक को चिकित्सादल (Release medical board) ने 40% विकलांगता पेंशन सिफारिस की है| पर पेंशन आदेश (PPO) में 30% किया गया है| क्या पेंशन मंजूरी मंत्रालय (PSA) चिकित्सादल के सिफारिश को ख़ारिज करना ठीक है?
नहीं, माननीय उच्च न्यायालय इस बारे में कई मुकदमों में प्रशासन कार्यालय, चिकित्सा दल के सिफारिस को ख़ारिज न करने का आदेश दे चुकी है| औपचारिक रूप से आवेदन पत्र देकर सही वेतन पा सकते हैं|

9.एक सैनिक को चिकित्सादल परीक्षण (Medical checkup) से 20% अस्तिभंग(Bone Fracture) के लिए और 30% ब्लड प्रेशर के लिए नामांकन करके कुल 40% ही सिफारिस की गयी है| कुल 50% सिफारिश करने के बदले 40% ही सिफारिश करना क्या सही है ? क्या इसपर मुकदमा दायर किया जा सकता है ?

अस्तिभंग से हुए विकलांगता और ब्लड प्रेशर से हुए विकलांगता से एक ही स्थिती उत्पन्न होती है| इस बात से हमें ऐसी विकलांगता के लिए विकलांगता प्रतिशत को कम करने या बढाने का अधिकार चिकित्सकों को होने का ज्ञान होता है | चिकित्सक दल के अधिकारों को और उनके फैसले को चर्चा में लाना,बिना वजह उच्च न्यायालय के कार्य को बढाना ही माना जायेगा | आप के मन में आये उचित आग्रह को
, प्रशासन को ठीक तरह से कहकर निवारण पाने की कोशिश करना ठीक होगा| ऐसे चर्चायुक्त कार्यों के लिए न्यायालय तक जाना आखरी कोशिश होनी चाहिए|


10.दूसरे महा युद्ध में मेरे दादाजी की सेवा के बारे में विवरण जानने की इच्छा से मैंने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा| पर उनके बारे में दस्तावेज सँभालने का समय समाप्त होने के कारण उन्हें नष्ट कर दिए जाने की सूचना मिली|आगे मैं क्या कर सकता हूँ?
बाकी दस्तावेज नष्ट किये जाने पर भी, बिना किसी सीमा काल के रखे जाने वाले लांग रोल (Long Roll) नामक दस्तावेज के द्वारा आप अपने दादाजी के बारें में कुछ आधारभूत विवरण जान सकते हैं |जैसे -उनकी सेना में भरती होने की तारीख और दिन ,सेवानिवृति (Discharge) की तारीख ,सेवानिवृत्ति का कारण| इस लांग रोल की नक़ल  कानूनी आधार पर पूछकर पा सकते हैं

11.एक सैनिक की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है| उसकी पत्नी को विशेष पेंशन दिया जाता है| उस सैनिक की विध्वा माँ बिना सहारे के कष्ट उठा रही है| क्या इस पेंशन में उसकी माँ का कोई अधिकार या भाग नहीं है ?

अधिकार है, विशेष पेंशन उस सैनिक की विध्वा को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के हेतु ज्यादा रकम दिया जाता है|(Pension Regulation 215) अगर सैनिक की विध्वा, सैनिक की माँ की और उसके बच्चों की देखबाल नहीं करती तब पेंशन को बाँटकर दिया जाता है
|  यह नियम साधारण पेंशन पाने वाले पर लागू नहीं होता|

12.सैनिक पेंशन की अनुमति देने वाला (PSA ) मुख्य कार्यालय अलहाबाद, पेंशनरों के ख़त का साधारण रूप से जवाब नहीं देती, क्या करें?

जानकारी प्राप्त करने के क़ानून के आधार पर,(RTI Act) आपके आवेदन पत्र या शिकायत के लिए, ली गयी कार्यवाही के बारे में जानने की, क़ानून में जगह है| जरुर तीस दिनों में जवाब मिलेगा|
  
13.एक पूर्व सैनिक के छटे वेतन आयोग (sixth pay commission) में 100% विकलांगता पेंशन (Disability for 100%),सहायक कर्मचारी भत्ता और अंधेपन के लिए सहायक भत्ता (allowance for blinded ESM) किस तरह दिया जाता है ?

आज की तारीख में 1.1.2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को 100% विकलांगता पेंशन (अफ्सरोंको) 5880/- रु.निर्णय किया गया है(पहले यह 2600/- रु. थी )उसी तरह सहायक कर्मचारी भत्ता 300/- रु.है (पहले 60/- रु.थी)| विकलांगता पेंशन  पाने वाले सैनिकों के लिए महँगाई-भत्ता है| आज महँगाई-भत्ता 45% है| सहायक कर्मचारी भत्ता पानेवाले सैनिकों के लिए जाता है| अंधेपन का भत्ता 500/- रु. है (पहले भी 500/- रु.ही था )| 

14.सूचना अधिकरण अधिनियम (RTI Act), सहायक सैन्य बलों(Para Military Forces) पर लागू नहीं होता, ऐसा कहना क्या ठीक है ?

      की बात है,पर यह सही है| फिर भी सरकार इसपर पुनर्विचार कर रही है|पर सहायक सैन्य बलों का मंत्रालय- ग्रह मंत्रालय, इस सूचना अधिकार अधिवेशन से कोई छूट प्राप्त नहीं कर पाई है| इसीलिए अगर सहायक सैन्य बलों और ग्रह मंत्रालय का कोई सम्बन्ध हो, तो  ग्रह मंत्रालय से सम्पर्क कर सकते हैं |

15. क्या सैनिक पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पाने वाले अपनी कमियों को दूर करने के लिए सैन्य न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) से संपर्क कर सकते हैं?
हाँ, संपर्क कर सकते हैं| सैन्य न्यायाधिकरण के नियम,सेक्शन 2(2) के अनुसार सैनिकों के परिवारवाले,कानूनी वारिस (Serving.soldiers,exservicemen,dependants,legal heirs and their successors), सेना में नौकरी या पेंशन के बारे में जानने के लिए इन न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं|

16.क्या सैन्य न्यायाधिकरण के आने के बाद, इन सैनिकों को उच्च न्यायालयों की सेवावों की जरूरत नहीं पड़ेगी ?
        नहीं, सेना सम्बन्धी सिर्फ कुछ दावावों के लिए इन सैन्य न्यायाधिकरण को संपर्क कर सकते हैं| बाकि सभी विषयों के लिए उच्च न्यायालय को ही संपर्क करना होगा |

17.मैं 12 साल सेना में कार्य करके बिना पेंशन के क्षमादान याचिका देकर(on compassionate grounds) 2004 में बाहर आ गया| क्या मुझे पूर्व सैनिक की हैसियत (status of ex-serviceman) और दूसरी सहूलियत मिल सकती है?
     
     वर्त्तमान में सरकारी आज्ञा 1-1-1987 के बाद बाहर आने वाले
सैनिक पेंशन के साथ आयें, तो पूर्व सैनिक की हैसियत मिलेगी| पेंशन न पाने की वजह से आपको यह सहूलियत मिलने की संभावना नहीं है|

18.क्या सैनिक पेंशनर गैरसरकारी बैंकों
  (New Generation Private Banks) में पेंशन खाता रख सकते हैं?
         कुछ नयी पीढ़ी के गैरसरकारी बैंकों (New Generation Private Banks) में पेंशन खाता रख सकते हैं| जैसे -ICICI बैंक,HDF बैंक,AXIS बैंक.
 
19.मैं लापता हुए एक सैनिक की विधवा हूँ (wIDOW OF A DESERTER)| क्या मुझे पारिवारिक पेंशन मिल सकता है?
         पारिवारिक पेंशन नहीं मिल सकता|
20.मैं पूर्व सैनिक, सरकारी नौकरी कर रहाँ हूँ| क्या मुझे पेंशन के साथ चिकित्सा-भत्ता मिल सकता है?
         सरकारी नौकरी में लगे पूर्व सैनिक को पेंशन के साथ चिकित्सा-भत्ता नहीं मिल सकता|
oo0OOoo


उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (Liberalized Family pension)

सैनिक की -आतंकवादी हमले में, शत्रुवों से किये गए हमले में, अन्तराष्ट्रीय युद्ध में, विदेश में शांति कायम करने के कार्य में, सीमा
विभिन्न प्रकार के पारिवारिक पेंशन| (Various types of family pensions)
 में हुए युद्ध में --मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जाता है|
सेवा में प्रदान किये गए वेतन (100% of reckonable emolument) के साथ महँगाई-भत्ता मिलाकर पेंशन दिया जाता है| छटे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission ) में कम से कम  उदारीकृत पारिवारिक पेंशन 7000/- रु. निर्णय किया गया है|(बदलाव के लिए 63 में दी गयी सूचि को देखें)| पुनर्विवाह करने पर भी यह पेंशन पा सकते हैं |

विशिष्ट पारिवारिक पेंशन ((Special Family Pension)

सेना के कार्य के निमित्त, एक सैनिक की मृत्यु होने की, काबिल चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, प्रमाण देने पर ही विशिष्ट पारिवारिक  पेंशन प्रदान किया जायेगा| सैनिक के वेतन से 60 %  और उसपर महँगाई-भत्ता मिलाकर विशिष्ट पारिवारिक पेंशन दिया जाता हैछटे वेतन आयोग के मुताबिक कम से कम विशिष्ट पेंशन 7000/- रु निर्णय किया गया है| इस पेंशन का विवरण किताब के अंतिम पृष्टों में दिया गया है| पुनर्विवाह करने पर भी यह पेंशन दिया जायेगा|


सामान्य पारिवारिक पेंशन (Ordinary Family Pension)

सेना के कार्य निमित्त होकर सैनिक की किसी और कारण से मृत्यु हो जाये, तो उस सैनिक की पत्नी को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जाता है| छटे वेतन आयोग  के मुताबिक  1-1-2006 से कम से कम सामान्य पारिवारिक पेंशन 3500/- रु. है| यह सामान्य पारिवारिक पेंशन दो तरीके से बांटा जाता है- बढावा दर (Enhanced Rate) और दूसरा साधारण दर (Normal Rate)|
बढावा दर पारिवारिक पेंशन (Enhanced Rate Family Pension)
यह पेंशन एक सैनिक के वेतन में हिसाब लगाकर, वेतन में 50% और उसपर महँगाई-भत्ता मिलाकर प्रदान किया जाता है| यह उस सैनिक के मृत्यु के वक्त उनको प्रदान किये गए पेंशन से अधिक नहीं  होनी चाहिए|

         1-1-2006
के बाद सेना में सेवा करते वक्त सैनिक की म्रत्यु हो तो उसकी पत्नी को यह बढावा दर पेंशन 10 साल के लिए प्रदान किया जायेगा| इसमें सैनिक के आयु में बिना प्रतिबंद के उसकी पत्नी को यह पेंशन दिया जायेगा|

        
यह नियम 1-1-2006 के पहले सेवा काल में, सैनिक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को यह बढावा दर पेंशन 7 साल के लिए निर्णय किया जाता है| यह 7 साल 1-1-2006 तारीख तक पूरे हुवें हों, तो इन्हें भी यह पेंशन 10 साल तक बढ़ा दिया जायेगा|इसीलिए सम्बंधित लोग इन तारीखों को ध्यान में रखकर पहले ही पेंशन प्रदान करने वाले बैंकों को (pension sanctioning authority) से अनुमति पाकर इस बढावा दर पेंशन को 10 साल बढाने का आदेश पाना चाहिए|
        
छटे वेतन आयोग में आये इस आदेश को सम्बंधित लोग ध्यान से पढकर लाभ उठाएँ|
साधारणतः यह बढावा दर पेंशन सिर्फ 7 साल तक ही दिया जाता है या पेंशनर के 65 वर्ष की आयु तक, जो भी प्रथम आये उस हिसाब से यह प्रदान की जाती है| यह नियम जब सेवानिवृति आयु 58 वर्ष थी,तब निर्णय किया गया| फिर 13-5-98 से सेवानिवृति आयु 67 वर्ष बदले जाने के बाद, पेंशनर के 67 वर्ष की आयु तक यह पेंशन देने का निर्णय लिया गया| यह  बढावा पेंशन मृत पेंशनर की पत्नी और बच्चों पर ही लागू होगा| मृत पेंशनर के माता-पिता अगर पेंशन ले रहें हो तो उनपर यह बढावा पेंशन लागु नहीं होगा|








1 comment:

  1. Sir I received only one pension wide PPO no F/96/2007 which special family pension from DSC.
    My husband expired on duty on date 20/10/2005 during his second service after the retired from 14th jak rifle as hony nub sub.
    Sir I not getting any pension from jak rifle till date
    Sir I want to know that I am entiled for grant of dual pension or not

    ReplyDelete